एस के श्रीवास्तव विकास

वाराणसी/-लोकतंत्र सेनानी पेंशन लेने के लिए बनकट का राज कुमार मौर्या बना सुक्खू मौर्या बेटा रवि का भी दो अलग अलग पहचान पत्र बना चर्चा का विषय डीसीपी गोमती के आदेश पर कपसेठी पुलिस ने धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा सहित अन्य मामले में मुकदमा दर्ज कर शुरू की जाँच पड़ताल।प्राप्त जानकारी के अनुसार कपसेठी थाना क्षेत्र के बनकट गाँव निवासी शिकायत कर्ता राम आसरे मौर्या ने पुलिस आयुक्त वाराणसी को शिकायती पत्र देकर बताया है और अपने पत्र में लिखा है कि मैं ग्राम पंचायत के अभिलेखों एवं उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर एक गम्भीर अनियमितता एवं सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला संज्ञान में लाना चाहता हूँ।ग्राम सभा बनकट निवासी राजकुमार मौर्य पुत्र प्रताप मौर्य का नाम कुटुम्ब रजिस्टर,बच्चों की हाई स्कूल,इण्टर मार्कसीट एवं अन्य समस्त शैक्षणिक अभिलेख में राज कुमार मौर्य पत्नी पार्वती देवी के रूप में दर्ज है।किन्तु सरकारी लाभ विशेषकर लोकतंत्र सेनानी पेंशन प्राप्त करने के लिए राज कुमार मौर्य ने गलत शपथ-पत्र देकर अपना नाम बदलकर सुक्खू मौर्य पुत्र प्रताप अंकित करा लिया जो कि स्पष्ट रूप से तथ्य छिपाने धोखाधड़ी तथा सरकारी धन की अनुचित लाभ की श्रेणी में आता है।साक्ष्यों को छिपाकर नाम परिवर्तन करना तथा उस आधार पर लोकतंत्र सेनानी पेंशन प्राप्त करना पूर्णतः अवैध है।इनके तीनों पुत्र राजेश कुमार मौर्य,सुरेश मौर्य,रवि मौर्या की शिक्षा दिक्षा व हाईस्कूल/इण्टर की मार्कशीट में पिता का नाम राज कुमार मौर्य माता पार्वती देवी दर्ज है। इसके अतिरिक्त राज कुमार के पुत्र रवि मौर्या ने भी अपने पिता की तरह दो अलग-अलग पहचान पत्र बनाकर फर्जी शैक्षणिक अभिलेख तैयार किये है जिसमे हाई स्कूल 2014 प्रेमचन्द्र उमा विइ कालेज गजापुर बनकट वाराणसी में पिता राज कुमार मौर्य है।इण्टर 2016 कालिकाधाम इका सेवापुरी-वाराणसी फेल हुए पुनः 2017 में पास हुए पिता राजकुमार मौर्य के नाम से और 2020 हाई स्कूल,2022 इण्टरमीडिएट नेता जी इण्टर कालेज बरकी सेवापुरी वाराणसी से पिता सुक्खू के नाम से पास किये व बीटेक भी इसी नाम से कर रहे है।स्वतंत्रता सेनानी के लाभ लेने के लिए। तथा दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाये गये है। जो गम्भीर धोखाधड़ी का मामला है।उपरोक्त कार्यवाही स्पष्ट रूप से शासन के साथ धोखाधड़ी दस्तावेजों की जालसाजी सरकारी धन के दुरुपयोग एवं गम्भीर आपराधिक षड्यंत्र को दर्शाती है।अपराध तथा इन पर लागू होने वाले मुख्य धाराये उपरोक्त कृत निम्नलिखित कानूनी धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय है।भारतीय दण्ड संहीता आईपीसी की धारायें धारा 419 प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी,धारा 420 धोखाधड़ी कर सरकारी धन लाभ प्राप्त करना,धारा 467 सरकारी दस्तावेज महत्वपूर्ण अभिलेखों की जालसाजी,धारा 468 धोखाधड़ी हेतु जालसाजी,धारा 471 जालसाजी दस्तावेज उपयोग करना,धारा 193/199 झूठा हलफनामा प्रस्तुत करना,लोक निधि छल 2017 (यूपी पब्लिक मनी रिकबरी एक्ट) सरकारी धन की वसूली।किस पर किन-किन धाराओं के तहत कार्यवाही प्रस्तावित है।राजकुमार मौर्य उर्फ सुक्खू आरोपी है।आईपीसी 419,420,467,468,471,120 ई 193/199 लोकतंत्र सेनानी पेंशन हेतु धोखाधड़ी पेंशन निस्तारीकरण एवं वसुली,रवि मौर्या (सह आरोपी) आईपीसी 419,420,467,468,471,120 ई0 दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने एवं अलग-अलग पहचान बनवाने का अपराध है। उपरोक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाय।लोक तंत्र पेंशन का निस्तारितकरण करते हुए गलत रूप से प्राप्त धन की वसूली की जाय ग्रामसभा बनकट के कुटुम्ब रजिस्टर व शैक्षणिक अभिलेख एवं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाय।मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त वाराणसी ने कपसेठी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने का आदेश दिया है जिसके बाद थानाध्यक्ष कपसेठी विकास कुमार मौर्या ने पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 471,468,467,420 के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है।
